धमतरी। गौवंशों की अवैध एवं क्रूरता पूर्वक परिवहन पर धमतरी पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 9 गौवंश सहित बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध चौकी करेली बड़ी में कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
चौकी करेली बड़ी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 QL 5867 में गौवंशों को परिवहन करते हुए बरबसपुर (जिला दुर्ग) से मुसुरपुट्टा बाजार (सिहावा, जिला धमतरी) की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर चौकी करेलीबड़ी पुलिस टीम ने करेलीबड़ी नंगरा नाला, बजरंग बली मंदिर के पास संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन में कुल 9 गौवंश भरे हुए पाए गए। मौके पर वाहन चालक अभिलाष कुमार साहू एवं उसके साथी राहुल यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा गौवंशों के परिवहन एवं खरीदी-बिक्री संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। चौकी करेली बड़ी पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/26 धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रकरण में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन, वाहन के दस्तावेज (आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस) एवं 9 गौवंश को जब्त किया गया है।
बरामद गौवंशों को सुरक्षा हेतु गौशाला में रखवाया गया है।




