धमतरी। न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई। न्यायालय ने मामूली विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले दोनों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के उम्रकैद एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों एवं धमतरी पुलिस की प्रभावी विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोनू उर्फ कुई ध्रुव एवं जन्मदेव सोरी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही विचारण अवधि के 529 दिनों का समायोजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 468 के अंतर्गत प्रदान किया गया।
पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय (भा.पु.से.) द्वारा इस जघन्य हत्या प्रकरण में उत्कृष्ट एवं प्रभावी विवेचना कर दोषियों को कठोर दंड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक राजेश मरई को उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।










