धमतरी। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी आदतन बदमाश महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40 वर्ष) के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार अनावेदक को दिनांक 07 सितंबर 2026 से आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोण्डागांव एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त बदमाश के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में हत्या के प्रयास (धारा 307), आर्म्स एक्ट, मारपीट, आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला बदर की अनुशंसा की गई थी, जिस पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है।









