काउंसिलिंग में विद्यार्थियों को कक्षा आठवीं की अंकसूची, प्रधानपाठक/प्राचार्य द्वारा कक्षा आठवीं में अध्ययनरत होने का सत्यापन प्रमाणपत्र, यदि नक्साल पीड़ित परिवार से है तो पुलिस अधीक द्वारा जारी नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र, यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हो तो 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक वर्ग अंतर्गत होने संबंधी नोटरी का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही सक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी यदि विशेष पिछड़ी जनजाति हो तो उसका प्रमाण-पत्र, यदि विशेष श्रेणी से चयनित (दिव्यांग, अनाथ, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे) हों तो संबंधित प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी अगर दिव्यांग माता-पिता के बच्चे होने, अनाथ बच्चे होने, विधवा माता के बच्चे होने, परित्यक्ता महिला के बच्चे होने, देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस, अर्द्धसैनिक, सशस्त्र बल, शहीद सैनिक के बच्चो होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।









