छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 23 नए पैनल लॉयर्स की नियुक्ति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 23 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया है। मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्त अधिवक्ताओं का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इस नियुक्ति के बाद संबंधित अधिवक्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न न्यायिक मामलों में पैरवी की जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य शासन की ओर से जारी इस आदेश में नियुक्ति की अवधि, अधिवक्ताओं को मिलने वाली फीस और उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी 23 अधिवक्ताओं की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की गई है। यह कार्यकाल नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से नहीं, बल्कि संबंधित अधिवक्ता के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रारंभ होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियुक्त पैनल लॉयर्स को उनके कार्य के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार फीस का भुगतान किया जाएगा। अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियां और कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगी। नियुक्त पैनल लॉयर्स छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में राज्य शासन से जुड़े न्यायिक मामलों में पैरवी करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों में विधिक पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकेगी।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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