धमतरी। गौवंश के अवैध वध एवं गौमांस बिक्री के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने 88.340 किलोग्राम गौमांस बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 रुपये आंकी गई। साथ ही मांस काटने के उपकरण एवं अन्य सामग्री किया बरामद किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि साल्हेवारपारा (गाड़ापारा) क्षेत्र में एक व्यक्ति गौवंश के मांस को काटकर बिक्री हेतु तैयार कर रहा है। जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई।कोतवाली पुलिस को देखकर संदेही मौके से फरार हो गया। मौके की तलाशी लेने पर विभिन्न प्लास्टिक बोरियों में रखा गया भारी मात्रा में विवादित मांस, गौवंश का पैर तथा मांस काटने में प्रयुक्त धारदार लोहे के उपकरण एवं लकड़ी का गुटका बरामद किया गया।
विधिवत तौल कराने पर कुल 88.340 किलोग्राम गौमांस बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 रुपये आंकी गई। साथ ही मांस काटने में प्रयुक्त 04 लोहे के सत्तू, 01 लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक त्रिपाल एवं अन्य सामग्री भी जब्त की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी संतराम बघेल की लगातार खोजबीन एवं बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ एवं मेमोरेण्डम के आधार पर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए तथा अपराध से प्राप्त 300 रुपये भी जप्त किए गए।
आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 299, 325 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।








