धमतरी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा के तहत निःशुल्क बीमा किया जाता है। सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग ने बताया कि इसके तहत बीमित मत्स्यजीवियों की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रूपये, अस्थायी अपंगता पर ढाई लाख रूपये और चिकित्सा व्यय हेतु 25 हजार रूपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में धमतरी विकासखण्ड के ग्राम उरपुटी के आदिवासी मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य ईश्वर की सर्पदंश से बीते 7 फरवरी को मृत्यु होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी सोनबती को 5 लाख रूपये की बीमा राशि प्रदाय किया गया है।
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