15 अगस्त को धमतरी जिले में शुष्क दिवस घोषित, बंद रहेंगे शराब दुकान

धमतरी।स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को धमतरी जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले की समस्त मदिरा दुकानों एवं संबंधित मदिरा प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप 15 अगस्त को धमतरी जिले की देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-3 होटल बार, एफ.एल.-4 क, एफ.एल.-3 ‘ग’ तथा मद्य भाण्डागार धमतरी बंद रहेंगे।
कलेक्टर  ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के अवैध धारण, विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित की जाए। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा आवश्यक निगरानी एवं कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जिलेवासियों से शुष्क दिवस के दौरान नियमों का पालन करने तथा अवैध रूप से मदिरा के विक्रय अथवा परिवहन की गतिविधियों की सूचना संबंधित विभाग को देने की अपील की है।
Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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