पुरानी रंजिश में दोस्त ने ही हेलमेट से सिर पर वार कर की थी हत्या,परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं CCTV फुटेज से हुआ अपराध का खुलासा
धमतरी। हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी द्वारा 27 अगस्त को फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने पुरानी रंजिश में दोस्त ने ही हेलमेट से सिर पर वार कर हत्या की थी।
न्यायालय ने CCTV फुटेज एवं गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू को हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धमतरी पुलिस की प्रभावी विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग एवं ठोस साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप हत्या के गंभीर मामले में आरोपी को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी रूद्री उनि.अमित बघेल,उनि.लक्ष्मीकांत शुक्ला,सउनि.घनश्याम वर्मा को पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।









