नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश कर दिया है। बजट में पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए ऐलानों के बाद नई आयकर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17500 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट होगा। पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
टैक्स अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा ITAT के लिए 60 लाख रुपये, हाई कोर्ट्स के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।
कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 फीसदी की गई। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। हर तरह के स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स हटाने का ऐलान किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।