धमतरी। कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना द्वारा 31 दिसम्बर की रात्रि में जिले के विभिन्न स्थानों पर नववर्ष में होने वाले आयोजनों में अग्नि सुरक्षा उपाया हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिसमें क्या करें और क्या न करें इस संबंध में जानकारी दी गयी है। जिला सेनानी ने बताया कि आयोजन से पूर्व लायसेंसी विद्युत ठेकेदार से विद्युत उपकरणों की स्थापना व पूर्व स्थापित उपकरणों व लोड की जांच सुनिश्चित करावें तथा प्रकाश हेतु सुरक्षित व मानक के अनुरूप उपकरणों का प्रयोग किया जावें। आयोजन स्थल पर एक टीम का गठन किया जावे, जो कार्यक्रम में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तथा अग्निशामक उपकरणों के उपयोग में सक्षम हो तथा भीड़ को नियंत्रित कर सकें। आयोजन स्थल पर साइनेज लगा होना अनिवार्य है, जिससे कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सकें। परिसर में आकस्मिक सेवाओ का नम्बर डिस्प्ले करना अनिवार्य है, जिसमें फायर स्टेशन रायपुर 0771-2272101 व डायल 112 तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन का नम्बर दर्ज हो। परिसर में किसी भी प्रकार के पटाखे का उपयोग न करे। आपातकालीन निकासी द्वारा चिन्हाकिंत करें। फायर एक्सटींग्यूशर तथा सेंड बकेट पर्याप्त मात्रा में रखें। असेम्बली प्वाइंट का चिन्हाकंन करें। इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थो से दूर पार्क या बड़े खुले मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी निकट रखें। यदि आयोजन स्थल परिसर की छत है, तो उसकी बाऊड्रीवॉल 1.5 मीटर से कम ऊंची न हो।
वहीं उन्होंने आयोजन स्थल पर क्या न करें इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पटाखे जलाते समय ढीले या लटकने वाले वस्त्र पहनने से बचें क्योकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है। ज्वलनशील पदार्थो के पास पटाखों का उपयोग ना करे, पटाखें को सूखी पत्तियों, गैस सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें। यह सुनिश्चित करें कि पटाखे ऐसे स्थानों में न जलाए जाएं जो आग लगने की स्थिति में आपातकालीन निकास मार्ग को अवरूद्ध कर सकते है। आयोजन स्थल पर थर्मोकॉल, सिंथेटिक कपड़े तथा प्लास्टिक का उपयोग न किया जावें। इवेंट स्नो स्प्रे का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जावे। होटलों में आयोजन के दौरान फायर अलार्म व स्मोक डिटेक्टर सिस्टम को बंद न करें। शासन/ प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करें। किसी भी आयोजन में सड़क को बाधित न किया जावें। जिससे कि आपातकालीन वाहनों के संचालन में अवरोध उत्पन्न न हो। रिहायसी इलाकों में आतिशवाजी या विस्फोटक का प्रयोग न किया जावें।