धमतरी। क्षेत्रीय पंचायत एवं प्रशिक्षण केन्द्र कुरूद में संचालित होने वाले मेस का संचालन विगत 13–14 वर्षो से एक ही समूह को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के दिया जा रहा है। उक्त जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों की अवलोकन से पता चला। आरटीआई के तहत मिले भ्रामक एवं आधी अधूरी जानकारी के प्रथम अपील 9 अप्रैल 2025 को प्रथम अपील में जनसूचना अधिकारी से प्राप्त कूटरचित दस्तावेजों से नियमो की अनदेखी प्रतीत हो रहा है।
गौर करने वाली बात है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिले (कूटरचित) दस्तावेजों में इकरारनामा वाले स्टाम्प में दिनांक अंकित नहीं है, वहीं 50 रुपये के स्टाम्प में पीछे भरे जाने वाले जानकारी में अंको में 10 रुपये और शब्दों में भी दस रुपये अंकित है, इसी प्रकार ना तो स्टाम्प लेने वाले का नाम अंकित है और ना ही इकरारनामा पाने वाले संस्था का नाम।
अवगत हो कि क्षेत्रीय पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कुरूद में भोजन प्रदाय किये जाने के संबंध में मंगाये गये टेण्डर के संबंध में जानकारी चाही गई थी। जिसमें इस विभाग द्वारा निविदा के लिये किसी प्रकार के भंडार क्रय नियम के तहत किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विभाग से चाही गई जानकारी भी आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जितने भी दस्तावेज विभाग द्वारा आरटीआई के तहत प्रदान किया गया है, वे सभी दस्तावेज प्रथम अपीली अधिकारी भी शायद समझ नहीं पाए कि उनके नीचे के अधिकारी ने उनके ही समक्ष कुट रचित दस्तावेज उपलब्ध करा दिया।
मामले को लेकर आर.टी.आई. कार्यकर्ता कृष्णा गंजीर ने बताया कि वे इस संबंध में राज्य सूचना आयोग में अपील करेंगे साथ ही सरकार से इस संबंध में समस्त दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत भी करेंगे।