Dhamtari: आदतन बदमाश ओंकार रजक जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

धमतरी। धमतरी पुलिस की प्रभावी पहल पर आदतन बदमाश ओंकार रजक उर्फ रवि रजक के विरुद्ध जिला बदर की कठोर कार्यवाही की गई है। एसपी धमतरी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जिला बदर का आदेश पारित किया ।

आदेशानुसार, अनावेदक को जिला धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोण्डागांव एवं गरियाबंद – कुल 07 जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। वर्तमान में जिला जेल धमतरी में निरुद्ध होने के कारण यह आदेश उसकी जेल से रिहाई की तारीख से प्रभावशील होगा। निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।

हत्या, मारपीट एवं आर्म्स एक्ट सहित गंभीर अपराधों में रहा संलिप्त
अनावेदक ओंकार रजक उर्फ रवि रजक के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली, धमतरी में वर्ष 2019 से लगातार आपराधिक गतिविधियों से संबंधित प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरुद्ध हत्या, मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी एवं आर्म्स एक्ट सहित कुल 05 आपराधिक प्रकरण तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 04 प्रतिबंधात्मक इस्तगासे दर्ज हैं।

वर्ष 2025 में उसे सामाजिक गुंडा सूची में भी शामिल किया गया था। इसके बावजूद उसकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं होने तथा क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित कर शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने संबंधी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरांत जिला दण्डाधिकारी द्वारा निष्कासन का आदेश पारित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही
यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क) एवं 5(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। आदेश का उल्लंघन कर निर्धारित अवधि में बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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