मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में जिला परिवहन अधिकारी महासमुन्द द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 09 मई और 10 मई 2025 को जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 156 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए।
13 मई से 15 मई 2025 तक कलेक्टर परिसर महासमुन्द में शिविर का आयोजन जारी रहेगा, जहां सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक इच्छुक वाहन मालिक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 13 और 14 मई को 223 आवेदकों ने अपने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हेतु आवेदन किया। अगले शिविर का आयोजन जनपद पंचायत कार्यालय बागबाहरा में 20 मई 2025 और 21 मई 2025 को किया जाएगा। वाहन मालिकों को नियत समय पर पहुंचकर अपने वाहन की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन करने की अपील की गई है।
