मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद। जिला महासमुन्द नकली होलोग्राम, लेबल, बोतल और शराब कंटेनर सहित प्रदान करने वाला अंतर्राजीय सरगना धीरज आहूजा को गुडगाँव से किया गया गिरफ्तार, अन्य राज्यों में भी तस्करी के सबूत मिले है ।
महासमुंद, सारंगढ़, रायगढ़, जांजगीर जिले के क्षेत्र में फैला था शराब तस्कर सिंडिकेट का बिक्री नेटवर्क।जिले में आबकारी एक्ट के साथ बीएनएस की धाराएं जोड़ी गईं, अपराध क्रमांक 264/26 में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट एवं धारा 111(2), 338, 336(3), 340(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई जारी है।
जिले में अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत् सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने हेतु परिवहन करते 05 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 11.08.2026 को सरायपाली पुलिस के द्वारा अवैध शराब विक्रेताओ के विरूद्ध विशेष अभियान के तहत आरोपी राजेश पटेल निवासी भवरचुआ चौकी भवरपुर थाना बसना, अजित पटेल निवासी कुटेला थाना सरायपाली जिला महासमुंद, अमित पटेल निवासी कुटेला थाना सरायपाली जिला महासमुंद द्वारा 25 पेटी में 1192 पौव्वा अंग्रेजी शराब, गोवा 214 लीटर 560 एमएल कीमती 143040 रू को आरोपी डस्टर कार क्रमांक CG 04, PS 3481 में परिवहन करते पाये जाने एवं एवं मेमोरण्डम के आधार पर आरोपी अमित पटेल के कब्जे से 46 बोतल अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्रांड का प्रत्येक में बोतल में 750 मिली0 भरा हुआ कुल शराब 34 लीटर 500 मिली0 कीमती 84880 रू कुल जुमला शराब 249 लीटर 60 मिली0 कीमती 642920 रू एवं कंटेनर ट्रक क्र0 एचआर 38, एक्स-3420 में भरा हुआ 345 पेटी पौवा गोवा अंगेजी शराब प्रत्येक पेटी में 48-48 नग एवं प्रत्येक में 180-180 एमएल जुमला 2980 लीटर 800 एमएल कीमती 1987200 रू0, कुल जुमला शराब 3229 लीटर 860 एमएल कीमती 2215120 रूपये जप्त किया गया है। जप्त कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है एवं आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर एक अन्य आरोपी विनय सिह ठाकुर पिता गजराज सिंह ठाकुर उम्र 51 वर्ष निवासी वार्ड नं0 39, विकास नगर, उत्तरा रोड रायगढ थाना सिटी कोतवाली रायगढ जिला रायगढ(छग) एवं 05 धीरज आहुजा पिता स्व0 दिनेश आहुजा उम्र 32 वर्ष निवासी मकान नं0 1113 सेक्टर 19 फरिदाबाद हरियाणा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में नकली होलोग्राम बनाने के संबंध में विवेचना दौरान साक्ष्य सबूत मिलने पर प्रकरण में धारा 338, 336 (3), 340 (4) बीएनएस धारा जोड़ी जाकर अपराध क्रमांक 264 /26 धारा 34(2) 59 क, आबकारी एक्ट, 111 (2) बीएनएस 338, 336 (3), 340 (4) बीएनएस के तहत् मामले की विवेचना की जा रही है।










