कुरूद न्यायालय ने सुनाई सजा, हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

धमतरी। कुरूद न्यायालय ने चौकी बिरेझर के हत्या प्रकरण में आरोपी को  आजीवन कारावास की  सजा  सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुद के सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में आरोपी चेतन साहू को भा.न्या.सं. की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए एसपी धमतरी भावना पांडेय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर,(विवेचक) निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

Leave a Comment