शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट कर दी है। नए प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना और भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना भी आवश्यक किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 में किया गया है।

राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार, नियमों के परिशिष्ट-एक में न्यूनतम अर्हता से संबंधित खंड चार और पांच के स्थान पर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों में स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) और स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) के पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्त स्पष्ट की गई है।

 

 

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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