अवैध शिकार के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद। सरापाली वन परिक्षेत्र के ग्राम पोटापारा में अवेध शिकार कर वन्य प्राणी का माँस रखने पर तीन व्यक्ति के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16)A, 39(3) अ, 39(3) स. 45 (A)1 एवं धारा 09 तथा धारा 51 के तहत् कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों को समक्ष न्यायालय: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सरायपाली के आदेश से रिमांड में रखने हेतु जिला जेल महासमुन्द भेजा गया है।

वन विभाग से मिली जानकारी 05 अप्रैल को मुखबीर से सूचना मिलने पर रात्रि 09:45 बजे सरायपाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत परिसर बहेरापाली के ग्राम पोटापारा में नारद पिता पंचराम बरिहा जाति बिझवांर उम्र 53 वर्ष ग्राम पोटापारा थाना के घर में अवैध शिकार कर वन्यप्राणी मांस रखने की सूचना मिली। उसके आधार पर ग्रामीणो, पंचगण एवं वन अधिकारी कर्मचारियों के साथ घर तलाशी ली गई।तलाशी दौरान वन्यप्राणी जंगली सुअर का 08 नग हड्डी तथा खुन लगा हुआ प्लास्टिक बोरा एवं थैला जिसे जप्त किया गया। नारद पिता पंचराम बरिहा को पुछताछ करने पर उक्त अपराध में (1) हेमसागर साव पिता भुवनेश्वर जाति तेली उम्र 33 वर्ष, (2) तिरिथराम कौंध पिता जोगीलाल जाति कॉध उम्र 27 वर्ष एवं (3) प्रदीप कुमार सिदार पिता नंद कन्हैया सिदार जाति कंवर उम्र 21 वर्ष सभी ग्राम पोटापारा, के सम्मलीत होने की बात की गई।

सभी आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण कमांक 20689/05 दिनांक 05.04.2025 दर्ज किया गया है। उक्त कार्यवाही पंकज राजपुत वन मंडलाधिकारी के आदेशानुसार एवं अनील भास्करन उप वन मंडलाधिकारी सरायपाली के कुशल मार्गदर्शन में व प्रत्युष टाण्डेय परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली के कुशल निर्देशन में किया गया।

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