धमतरी। पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के प्रावधानों के तहत धमतरी जिले में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भद के कारण रोग के बचाव, नियंत्रण व उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा धमतरी नगरनिगम क्षेत्र को आगामी तीन माह के लिए अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु ’’नियंत्रित क्षेत्र’’ घोषित किया गया है।
उप सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग श्री सूर्यकिरण तिवारी द्वारा अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के आवागमन को धमतरी नगरनिगम क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही धमतरी नगरनिगम क्षेत्र में अश्व में ग्लेण्डर्स रोग की पुष्टि होने के परिणामस्वरूप ’’पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009’’ की धारा 3 अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार अधिनियम एवं नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एण्ड इरेडिकेशन ऑफ ग्लेण्डर इन इंडिया के निर्धारित प्रावधानों, कार्यों के क्रियान्वयन, सम्पादन के लिए राज्य शासन द्वारा जिले के अधिकारियों का नामांकन किया गया है। इनमें अतिरिक्त उप संचालक डॉ.टी.आर.वर्मा, डॉ.जी.पी. सूर्यवंशी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ.मयंक पटेल और डॉ.एस.के.कुर्रे शामिल हैं।