
धमतरी। प्रारंभिक मतदाता सूची (प्रकाशन दिनांक 07 अप्रैल 2025) में विधिवत रूप से नाम दर्ज होने के बावजूद अंतिम मतदाता सूची से धमतरी जिले के 200 से अधिक अधिवक्ताओं के नाम विलोपित कर दिये जाने पर जिला अधिवक्ता संघ धमतरी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
इस संबंध में संघ के अध्यक्ष भुनेश्वर के निर्देशानुसार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए, सभी विलोपित नामों को पुनः सूची में जोड़ने और उन्हें आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार प्रदान करने की मांग की। सचिव अमित वर्मा ने ज्ञापन पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।
संघ के सचिव सौरभ मिश्रा ने कहा कि यह गंभीर विधिक चूक है, जो अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। समय रहते त्रुटि सुधारकर योग्य अधिवक्ताओं को मताधिकार न दिया गया तो संघ उचित वैधानिक कार्यवाही के लिये बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण की होगी।
अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू (प्रत्याशी – स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़) ने इस विलोपन को असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण एवं अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि बिना पूर्व सूचना या आपत्ति के नाम हटाना चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न है। उन्होंने परिषद से मांग की कि सभी विलोपित नामों की जांच कर उन्हें मतदाता सूची में पुनः जोड़ा जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु वैधानिक एवं लोकतांत्रिक कदम उठाए जाएंगे।
ज्ञापन सौंपने वालों में – संघ के सचिव सौरभ मिश्रा, अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू (प्रत्याशी – छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद निर्वाचन 2025), अधिवक्ता ओम प्रकाश साहू (प्रत्याशी – छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद निर्वाचन 2025), अधिवक्ता प्रफुल्ल नाथ जोगी, अधिवक्ता अंतरा ठाकुर सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।